Mini Tractor Yojana : 90 % अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू
कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए ‘कृषि भाग्य योजना’ शुरू की है, जिसके तहत मिनी ट्रैक्टर और अन्य आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक उपकरणों के साथ खेती के तरीकों को उन्नत करने में सहायता प्रदान करना है। Mini Tractor Yojana
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मिनी ट्रैक्टर योजना: अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध समुदायों से संबंधित स्वयं सहायता समूहों (बचत गत) को मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण सब्सिडी पर प्रदान किए जाते हैं। इस पृष्ठभूमि में, नांदेड़ जिले के आवेदकों को अब 10 फरवरी तक आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
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जीआर 2017 के अनुसार, राज्य में एससी और नव-बौद्ध समूहों को ट्रैक्टर (मिनी ट्रैक्टर योजना) और उसके सहायक उपकरण 90 प्रतिशत सब्सिडी पर प्रदान किए जाते हैं। इसमें स्वयं सहायता समूहों को 3.5 लाख रूपये की परियोजना लागत मानकर 03 लाख 15 हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की गई है। Mini Tractor Yojana
सब्सिडी विवरण:
- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों के लिए: मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 90% तक सब्सिडी।
- सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए: मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 50% तक सब्सिडी।
अन्य उपकरणों पर सब्सिडी:
इस योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर के अलावा पावर टिलर, रोटावेटर, वीडर, पावर स्प्रेयर, डीजल पंप सेट, हल मिल, मोटर चालित मोटर कार और मोटर चालित छोटे ऑइलर जैसे उपकरणों की सुविधा दी जा रही है। इन उपकरणों पर भी 90% तक सब्सिडी उपलब्ध है।
आवेदन प्रक्रिया:
- किसान संपर्क केंद्र पर जाएं: अपने नजदीकी किसान संपर्क केंद्र (Kisaan Sampark Kendra) पर आवेदन करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें:
- भूमि का रिकॉर्ड (पहानी/RTC)
- आधार कार्ड की प्रति
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- 100 रुपये का बॉन्ड पेपर
पात्रता:
- आवेदक के पास कम से कम 1 एकड़ खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
- जो किसान पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ उठा चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
अधिक जानकारी के लिए, अपने क्षेत्र के सहायक कृषि निदेशक के कार्यालय या किसान संपर्क केंद्र से संपर्क करें। Mini Tractor